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- RBI Currency Exchange Rules; Damage Old Notes Complaint Process | Jane Apne Adhikar
2 घंटे पहलेलेखक: संदीप सिंह
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कई बार ATM से नकदी निकालते या किसी से खुले पैसे लेते वक्त हाथ में फटा या खराब नोट आ जाता है। ऐसे नोटों को दुकानदार या अन्य लोग लेने से मना कर देते हैं, जिससे असुविधा होती है। हालांकि घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने फटे और खराब नोटों को बदलने के लिए स्पष्ट और सरल नियम बनाए हैं। इन नियमों का पालन करके आप आसानी से अपने नोट को बदल सकते हैं और आर्थिक नुकसान से बच सकते हैं।
तो चलिए, ‘जानें अपने अधिकार’ कॉलम में जानेंगे कि फटा नोट कहां और कैसे बदल सकते हैं? साथ ही बात करेंगे कि-
- नोट बदलने को लेकर RBI का नियम क्या है?
- बैंक नोट बदलने से कब इनकार कर सकता है?
एक्सपर्ट: राज शेखर, प्रबंधक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, देहरादून
सवाल- RBI के मुताबिक खराब, जले-कटे नोटों की क्या परिभाषा है?
जवाब- RBI ने खराब, जले या कटे हुए नोटों को लेकर स्पष्ट नियम और परिभाषा बनाई है, जिससे आम लोगों को पता चले कि कौन से नोट बदले जा सकते हैं और कौन से नहीं। इसे नीचे दिए ग्राफिक से समझिए-

सवाल- पुराने खराब नोट को कहां बदल सकते हैं?
जवाब- अक्सर हमारी जेब, वॉलेट या अलमारी में कुछ ऐसे नोट निकल आते हैं, जो फटे, गले या किसी वजह से खराब हो चुके होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि अब ये बेकार हो चुके हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। RBI के नियमों के तहत पुराने या खराब नोट को आसानी से बदला जा सकता है। इसके लिए नीचे दिया यह ग्राफिक देखिए-

सवाल- बैंक एक बार में कितने कटे-फटे नोट बदल सकता है?
जवाब- भारतीय रिजर्व बैंक ने कटे-फटे या पुराने नोटों को बदलने के लिए कुछ नियम बनाए हैं, जिनका पालन करके आप अपने नोटों को आसानी से बदल सकते हैं।
20 नोट या ₹5,000 तक अगर आप एक दिन में 20 तक कटे-फटे नोट या कुल ₹5,000 तक के नोट बदलवाना चाहते हैं तो बैंक उन्हें बिना किसी शुल्क के तुरंत बदल देगा।
20 से अधिक नोट या ₹5,000 से अधिक मूल्य
अगर नोटों की संख्या 20 से अधिक है या कुल मूल्य ₹5,000 से अधिक है तो बैंक उन्हें स्वीकार करेगा और आपको एक रसीद देगा। बाद में यह राशि आपके बैंक अकाउंट में जमा की जाएगी। ऐसे मामलों में बैंक सर्विस चार्ज ले सकता है।

सवाल- RBI का फटे-पुराने नोट को बदलने को लेकर क्या नियम है?
जवाब- अगर आपके पास ऐसा नोट है जो फट गया है, घिस चुका है या दो हिस्सों में बंट गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। अगर उस नोट पर नंबर, सिग्नेचर और बाकी जरूरी चीजें साफ-साफ दिख रही हैं, तो वो नोट वैलिड है और उसे बदला जा सकता है।
इसके लिए आपको किसी फॉर्म या लंबी प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं है। बस नोट लेकर किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में चले जाइए। चाहें तो RBI के दफ्तर या बैंक की करेंसी चेस्ट ब्रांच में भी जा सकते हैं। वहां आपका नोट आसानी से बदला जाएगा।

सवाल- बैंक में कटे-फटे नोट बदलने के लिए क्या कोई शुल्क लगता है?
जवाब- अगर आप ₹5000 तक के कटे-फटे नोट बदलवाते हैं, तो बैंक बिना कोई पैसा लिए नोट बदल देगा। ₹5000 से ज्यादा के नोट बदलवाने पर बैंक आपसे पहचान दिखाने को कह सकता है या फॉर्म भरवाने को बोल सकता है। अगर आप ₹50,000 से ज्यादा के नोट बदल रहे हैं तो कुछ बैंकों में थोड़ा सा सर्विस शुल्क भी लगा सकते हैं। यह सब बैंक के नियम पर निर्भर करता है। इसलिए बड़ी रकम के नोट बदलवाने से पहले अपने बैंक से पूछ लेना अच्छा रहेगा।
सवाल- किन नोटों को बैंक बदलने से मना कर सकता है?
जवाब- RBI के नियमों के अनुसार, बैंक कटे-फटे या गंदे नोट बदलने के लिए बाध्य होते हैं। हालांकि कुछ खास हालात में बैंक नोट बदलने से मना भी कर सकता है। जैसे अगर नोट बहुत ज्यादा खराब हो गए हों, ज्यादा कटे-फटे हों या नोट नकली लगे। इसलिए नोट बदलवाने से पहले यह देख लेना चाहिए कि नोट ज्यादा खराब न हो।

सवाल- अगर कोई बैंक कटे-फटे नोट को बदलने से मना करे तो क्या करें?
जवाब- अगर कोई नोट ऐसा है, जिसे RBI के नियमों के हिसाब से बदला जा सकता है। लेकिन बैंक उसे बदलने से मना कर दे तो सबसे पहले शाखा प्रबंधक से बात करें। उन्हें RBI के नियम समझाएं। कई बार बैंक के कर्मचारी सही जानकारी नहीं देते, इसलिए मैनेजर से बात करने पर आपकी समस्या ठीक हो सकती है।
अगर फिर भी बैंक मैनेजर नोट नहीं बदलें तो बैंक के कस्टमर केयर सर्विस में शिकायत करें। आप RBI की वेबसाइट पर भी शिकायत कर सकते हैं या नजदीकी RBI ऑफिस से मदद ले सकते हैं। नोट बदलवाने के लिए धैर्य रखना और सही जानकारी के साथ आगे बढ़ना जरूरी है।

सवाल- क्या नोट बदलवाने के लिए बैंक में अकाउंट होना जरूरी है?
जवाब- ऐसा कोई नियम नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक की शाखा में जाकर नोट बदलवा सकता है, भले ही उसका उस बैंक में अकाउंट न हो।
सवाल- क्या टेप या गोंद से चिपकाए गए नोट बैंक बदल सकता है?
जवाब- भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के अनुसार, अगर नोट बहुत ज्यादा फटा हुआ है और उसे गोंद, टेप या सेलोफेन से चिपकाया गया है तो बैंक इसे लेने से मना कर सकता है। इसका कारण यह है कि ऐसे नोटों के साथ छेड़छाड़ की संभावना रहती है और उनकी वैधता को सुनिश्चित करना कठिन हो सकता है।
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